80 जी जी के तहत टैक्स बचत

इस धारा के अंतर्गत टैक्स में छूट वैसे वेतनभोगी तथा सेल्फ एम्पलायड व्यक्ति को मिलता है जिसे कि हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है और किसी किराए के घर में रहता है। लेकिन यदि आपके स्पाउज या आपके बच्चे भारत में या फिर विदेश में किसी तरह के रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मालिक हैं तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के छूट की दावेदारी नहीं की जा सकती। यह धारा, कुल आय का २५ फीसदी या २००० रुपए प्रतिमाह या कुल आय के १० प्रतिशत के आधिक्य पर भुगतान किया गया रेंट में जो भी न्यूनतम हो, उस किया जा सकता है।